एक से दूसरे राज्य में चलेंगी बसें लेकिन यह शर्त

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नई दिल्ली
कोरोना वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय के तहत भारत में चौथे फेज का लॉकडाउन कल यानी सोमवार से शुरू हो रहा है जो कि 31 मई तक जारी रहेगा। सरकार ने इस लॉकडाउन में कई प्रकार की छूट दी है ताकि आम लोगों असुविधा न हो और साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। केंद्र सरकार ने रविवार को लॉकडाउन संबंधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं जिसके मुताबिक अंतरराज्यीय वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी यानी कि राज्यों के बीच आपसी सहमति के आधार पर कार और बस चलाए जा सकेंगे।

ट्रेन, उड़ानों को लेकर यह नियम
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, ‘सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पर 31 मई तक रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान घरेलू एयर एम्बुलेंस को छूट रहेगी।’ चौथे दौर में भी रेल सेवा सस्पेंड रहेगी लेकिन श्रमिक स्पेशल व अन्य स्पेशल ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ी को इजाजत रहेगी। इस दौरान मेट्रो रेल पर भी प्रतिबंध बरकरार रहेगा। उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता सहित कुछ शहरों में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण साधन है।

मेडिकल स्टाफ के लिए यह सुविधा
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मेडिकल प्रफेशनल्स, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन पर्सनेल और ऐम्बुलेंस को बिना किसी बाधा के लिए अंतरराज्यीय आवाजाही कर सकें। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गुड्स/कार्गो और साथ ही खाली ट्रकों की आवाजाही पर रोक टोक न हो।

2800 से ज्यादा मौतें, 90 हजार से अधिक संक्रमित
भारत में 25 मार्च से ही लॉकडाउन घोषित है। अब तक पूरे देश में 90 हजार से अधिक केस सामने आ चुके हैं और 2800 से ज्यादा जानें गई हैं। देश में पहले फेज का लॉकडाउन 21 दिन, दूसरे फेज का 19 दिन, तीसरे फेज का लॉकडाउन 14 और चौथे फेज का लॉकडाउन फिर 14 दिन के लिए लागू किया गया है।

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