ओडिशा में सरकार ने घरों से बाहर जाने पर लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए पूरे राज्य में पेट्रोल पंपों ने शुक्रवार से यह नियम शुरू कर दिया कि ‘मास्क नहीं तो, पेट्रोल/डीजल/सीएनजी भी नहीं’। सरकार पहली बार नियम तोड़ने वाले पर 200 रुपये का फाइन भी लगा रही है।
गुरुवार को प्रदेश के चीफ सेक्रटरी असित त्रिपाठी ने कहा, ‘पहले तीन बार 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा चौथी बार यह 500 रुपये लिया जाएगा।’ इसके लिए सरकार ने ओडिशा कोविड-19 नियमों में संशोधन किया। इसके बाद शुक्रवार को उत्कल पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन के महासचिव संजय लाथ ने पेट्रोल पंपों के इस निर्णय की घोषणा की। राज्य में करीब 1600 पेट्रोल पंप हैं।
दुकानदार भी नहीं दे रहे बिना मास्क सामान
लाथ ने कहा, ‘यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया कि लोग सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करें।’ भुवनेश्वर एवं राज्य के अन्य हिस्सों से खबर है कि किराना और सब्जी दुकान भी मास्क नहीं पहनने पर राशन, मसाले, सब्जियां बेचने से इनकार कर रहे हैं। लाथ ने कहा कि इन पेट्रोल पंपों पर हजारों कर्मचारी ड्यूटी की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तथा संक्रमण के खतरे से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मास्क पहनने से कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों, ही इस उच्च संक्रामक रोग से सुरक्षित रहेंगे।’
(इनपुट भाषा)
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