बालोद: कोविड 19 को लेकर पूरे देश में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉक आउट कर दिया गया है। ऐसे हालात में कुछ स्थानों पर मकान मालिकों द्वारा किराएदारों को किराए के लिए परेशान करने की बातें सामने आई थी। मामले में सज्ञान लेते सीएम भूपेश बघेल ने मकान खाली नहीं करवाने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में बालोद कलेक्टर रानू साहू ने मकान मालिकों के लिए निर्देश जारी किया है। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए मकान मालिकों से कहा है कि आगामी आदेश तक कोई भी मकान मालिक न किराए की मांग करेगा और न ही किसी को मकान खाली करने के लिए कहेगा। वहीं, नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर रानू साहू द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को किराए के लिए परेशान नहीं करेगा और न ही मकान खाली करने के लिए बाध्य करेगा। ऐसा किए जाने पर मकान मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिनों प्रदेशवासियों के नाम संदेश देते हुए कहा था कि कोई मकान मालिक अपने किराएदारों को परेशान न करें और हालात से निपटने में शासन औ प्रशासन की मदद करे।
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