कोरोना: विदेशों से लाए जाएंगे भारतीयों के शव!

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नई दिल्ली
विदेश में से मरने वाले भारतीयों के शव वापस लाए जाने की मांग पर केंद्रीय ने आधिकारिक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि विदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों के शव भारत लाये जा सकते हैं लेकिन, इससे संबंधित दिशानिर्देशों के सख्ती से पालन पर ही ऐसा संभव है।

ऐसा करते समय दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी
एक आधिकारिक बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाईअड्डा अधिकारियों को इस संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसके मुताबिक, ‘यह साफ किया जाता है कि भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों के शवों और अस्थियों को लाने के संबंध में आव्रजन गतिविधियों की अनुमति कोविड-19 से निपटने में लगे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के दिशानिर्देशों के सख्ती से पालन करने और साथ ही इस संबंध में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय से मिले अनापत्ति पत्र और स्वीकृति सौंपने पर निर्भर करेगी।’

अनुशंसा के विपरीत शव लाने पर सतर्कता जरूरी
गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना चाहिए। एसओपी के मुताबिक, कोविड-19 के संदिग्ध और पुष्ट मामले में मौत होने पर शव और अस्थियां भारत लाना अनुशंसित नहीं है। उपरोक्त अनुशंसा के विपरीत, ऐसे शव अगर भारतीय हवाईअड्डे पर पहुंचते हैं तो संबंधित हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारी (एपीएचओ) को निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

एपीएचओ करेगा मृत्यु प्रमाणपत्र की जांच
गृह मंत्रालय ने बताया कि एपीएचओ मृत्यु प्रमाणपत्र की जांच करेगा कि मृत्यु का कारण कोविड-19 का पुष्ट संक्रमण है अथवा संदिग्ध मामला है। वह यह भी जांच करेगा कि संबंधित शव को लाने के लिए भारतीय दूतावास अथवा उच्चायोग अथवा वाणिज्य दूतावास से अनापत्ति पत्र लिया गया है।

प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ नाम की एक एनजीओ ने शनिवार को सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि विदेशों में जो भारतीय नागरिक कोविड-19 वायरस से नहीं मरे हैं। ऐसे नागरिकों के शवों को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए जाएं।

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