बालोद: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने आदेश जारी कर बालोद जिला अंतर्गत डौण्डीलोहारा तहसील के ग्राम भिमदो और चिखली तथा गुण्डरदेही तहसील के ग्राम देवरी(क) और ग्राम साजा व गुरूर तहसील के ग्राम रमतरा में कल कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों ग्राम के चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में ग्राम भिमदो के पूर्व दिशा में पिंगाल, पश्चिम दिशा में नलपानी, उत्तर दिशा में खोलझर और दक्षिण दिशा में लुरकाझर एवं किल्लेकोड़ा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम चिखली के पूर्व दिशा में नलपानी, पश्चिम दिशा में बड़ा जुंगेरा, उत्तर दिशा में बरडीह, केरी जंुगेरा और दक्षिण दिशा में खडबत्तर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम देवरी(क) के पूर्व दिशा में साजा, पश्चिम दिशा में धरमी की कृषि भूमि, उत्तर दिशा में परसदा, अर्जुनी और दक्षिण दिशा में कचान्दूर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम साजा के पूर्व दिशा में साजा बंाध, पश्चिम दिशा में कचान्दूर, देवरी, उत्तर दिशा में अर्जुनी, सकरौद की कृषि भूमि और दक्षिण दिशा में भेण्डरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम रमतरा के पूर्व दिशा में पेवरों, पश्चिम दिशा में सोंहपुर, उत्तर दिशा में सूर्रा और दक्षिण दिशा में भरदा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।
जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।