नई दिल्लीः- टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से फर्जी टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और BJP नेता संबित पात्रा की याचिका पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को फैसला करने दीजिए।’ पीठ ने कहा कि विभिन्न अदालतों में टूलकिट मामले संबंधी कई मामले लंबित हैं, इसलिए मौजूदा मामलों से विशेष रूप से निपटा नहीं जा सकता। पीठ ने कहा कि यहां अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करें। हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम एसएलपी को खारिज करते हैं।
शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से फर्जी टूलकिट मामले से संबंधित याचिकाओं पर तेजी से निर्णय लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि मामलों को पहले की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना तय किया जाए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 11 जून को दो अलग-अलग आदेश पारित किए और सिंह एवं पात्रा के खिलाफ दर्ज एक ही प्राथमिकी में अंतरिम राहत प्रदान की थी। इस दौरान उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले से आम लोगों के बीच कोई शांति भंग नहीं हुई बल्कि यह दो पार्टियों के बीच एक शुद्ध राजनीतिक मामला है।