ट्रेन या प्लेन से यात्रा, ये बातें जरूर जान लें

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नई दिल्ली
भारत में (Coronavirus India) से संक्रमित लोगों की संख्या 78 हजार के पार जा चुकी है। वहीं, सरकार दिशा-निर्देशों के साथ लॉकडाउन () को धीरे-धीरे खोलने में जुट गई है। इस बीच रेलवे () और विमानन सुरक्षा विनियामक ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। इसमें रेलवे ने कहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण होने के कारण जिन यात्रियों को रेलगाड़ी में सफर करने की अनुमति नहीं दी जा रही, ऐसे लोगों को टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी और केवल ऐसे लोगों को ही ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। आदेश में कहा गया, ‘अगर स्क्रीनिंग के दौरान यात्री के शरीर का तापमान अधिक है अथवा उसमें कोविड-19 के लक्षण आदि हैं तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में यात्री को टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे।’

यहां:

‘…तो लौटाया जाएगा पूरा पैसा’
इसमें कहा गया कि अगर एक ही टिकट पर कई लोग यात्रा कर रहे हैं और एक यात्री को सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और वे सभी यात्रा नहीं करना चाहते तो उस टिकट का पूरा पैसा लौटाया जाएगा। इसी तरह, अगर एक यात्री के अयोग्य होने पर समूह के अन्य लोग यात्रा करना चाहते हैं तो केवल एक यात्री का किराया वापस किया जाएगा।

साथ ले जाया जा सकता है सेनेटाइजर
उधर, विमानन सुरक्षा विनियामक (बीसीएएस) ने बुधवार को कहा कि एयरपोर्ट्स पर सीआईएसएफ के कर्मी विमान में सवार होने से पूर्व जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे और यात्री अब उड़ान में अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सेनेटाइजर लेकर जा सकता है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (बीसीएएस) ने अपने आदेश कहा कि हर एयरपोर्ट संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीईएससी क्षेत्र में उपयुक्त ऊंचाई पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ताकि यात्री और उसके बोर्डिंग पास की पहचान रिकार्ड की जा सके।

पढ़ें:

अबतक नहीं थी इस बात की इजाजत
अबतक सीआईएसएफ के 13 से अधिक ऐसे कर्मी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं, जो दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर तैनात थे। बीसीएएस ने कहा कि यह आदेश कोविड-19 महामारी की स्थिति और उसे स्पर्श/सपंर्क के माध्यम से फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत जारी किया गया है। दूसरे आदेश में कहा गया है, ‘इसलिए यह तय किया गया है कि विमान में सवार हो रहे यात्रियों को अपने हैंड बैग में या व्यक्तिगत रूप से अपने साथ 350 मिलीलीटर तक तरल हैंड सेनेटाइजर ले जाने दिया जाएगा।’आम तौर पर 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ यात्रियों के हैंड बैग में ले जाने की इजाजत नहीं है।

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