नई दिल्लीकेंद्र ने विलय किए गए दो केंद्रशासित क्षेत्रों-दमन दीव और का मुख्यालय दमन को बनाए जाने को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (), मूल्यवर्धित कर (वैट) और राज्य उत्पाद शुल्क से जुड़े कानून और नियमों में संशोधन या विस्तार या निरस्तीकरण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए। इसमें कहा गया कि इससे जीएसटी, वैट और राज्य उत्पाद शुल्क से जुड़े कानूनों में अधिक समानता आएगी और बकाया वसूली सहित लेवी और जीएसटी, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रह में किसी कानूनी अड़चन से बचा सकेगा।
बयान के अनुसार संशोधनों से न सिर्फ टैक्स कानूनों में समानता आएगी, बल्कि कानूनी प्रणाली मजबूत भी होगी। इसमें कहा गया कि दो केंद्रशासित क्षेत्रों के विलय के मद्देनजर दमन को केंद्रशासित क्षेत्र दादरा नगर हवेली और का मुख्यालय बनाया गया है।
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