गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल रियल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव पर रविवार को फैसला कर सकती है. बुधवार की बैठक में इस निर्णय को रविवार तक के लिए टाल दिया गया था. हालांकि काउंसिल ने जनवरी के लिए कंपनियों को बिक्री का रिटर्न दायर करने की अंतिम तिथि भी शुक्रवार तक बढ़ा दी थी.
इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए रविवार को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ सकता है. मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपये तक के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लाया जा सकता है. अभी मेट्रो में 30 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं. नॉन मेट्रो में 30 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आएंगे. अभी नॉन मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आते हैं.
लॉटरी पर भी नहीं हुआ फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लॉटरी पर एक समान जीएसटी लगाने के फैसले को टाल दिया गया है. इससे पहले मंत्रियों के समूह ने लॉटरी पर एक समान GST लगाने की वकालत की थी. लॉटरी पर 18 या 28 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है. अभी राज्य प्रायोजित लॉटरी पर 12 फीसदी और राज्य की मंजूरी से चलने वाली लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी है. महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुन्गंतीवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने लॉटरी पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का सुझाव दिया है.