रायपुर। ऑल एचबीएन इन्वेस्टर्स ट्रस्ट ने आज मीडिया के सामने कहा कि ट्रस्ट मे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें स्नान करते हुए ट्रिब्यूनल ने दिनांक 14-08-2018 को एचबीएम ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय देते हुए एचडी कंपनी के समस्त संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों की जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। जॉकी कंपनी की शक्तियां सेबी के पास कॉटेज है इसलिए सेबी के द्वारा उक्त निर्णय के परिपालन एवं निराकरण हेतु सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लिया जा रहा है।
ट्रस्ट राष्ट्रीय ने आज कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय को यथावत रखते हुए से जी को यही मार्गदर्शन देगा ताकि निवेशकों की राशि का शीघ्र भुगतान हो सके।