पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहाली कोर्ट के आदेश (25 सितंबर तक सैनी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें ) पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को की याचिका पर सुनवाई शुरू की। जिसमें उन्होंने 1991 में जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। दरअसल बलवंत सिंह मुल्तानी के किडनैपिंग और मर्डर केस में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी आरोपी हैं। बीते शनिवार को मोहाली कोर्ट ने सुमेध सैनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही 25 सितंबर तक सैनी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।
यह है पूरा मामला
यह पूरा मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ। उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, वहीं सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे। उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के ऑर्डर पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने उसे हिरासत में रखा और फिर बाद में कहा कि वह पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। इस पर मुल्तानी के भाई पलविंदर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।