रायपुर: नगरीय निकायों में चुनावों में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नगर पालिक निगमए नगर पालिका के किसी भी वार्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रुप में शामिल हो तथा उसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है। वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। ऐसा प्रत्याशी चुनाव में खड़े होने के लिए ऐसी किसी निरर्हता से मुक्त होना चाहिए। जिसका छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 17 तथा नगर पालिका परिषद के अधिनियम 1961 की धारा 35 में उल्लेख है।
एक से अधिक वार्डों से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से पार्षद पद के स्थान के लिए अभ्यर्थी के रुप में खड़ा होने के लिए हकदार नहीं है। अधिनियम के अनुसार वार्ड जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस वार्ड से उसी वर्ग का व्यक्ति पार्षद पद का चुनाव लड़ सकता है।
जमा करना होगा प्रतिभूति राशि
रायपुर नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के निर्वाचन लड़ने हेतु प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए रायपुर कलेक्टोरेट परिसर में कक्ष क्रमांक 9 में सिंगल विंडों स्थापित की गई है। नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु एक हजार रुपएए नगर पालिका परिषद के पार्षद हेतु 3 हजार रुपए और नगर पालिक निगम हेतु 5 हजार रुपए जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजातिए अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशी होने की दशा में प्रतिभूति राशि में 50 प्रतिशत की छूट है किन्तु इसके लिए सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा।