बस्तर में रेत घाट के टेंडर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार से 10 दिनों के भीतर मांगा जवाब

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बिलासपुर:- बस्तर जिले में रेत घाट की नीलामी के लिए निकाली गई निविदा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है। आरोप है कि अफसरों से मिलीभगत कर याचिकाकर्ताओं को फार्म जमा करने से वंचित कर दिया गया। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निकाले गए टेण्डर पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व बस्तर कलेक्टर से दस दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि बस्तर जिले में रेत घाट के लिए निविदा मंगाई गई थी, लेकिन निविदा जमा करने बिलासपुर से बस्तर पहुंचे 12 लोगों को जबरिया रोक दिया गया। इसकी शिकायत पर कलेक्टर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद बिलासपुर निवासी शिवकुमार केवट व 11 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

जिसमे बताया गया, कि निर्धारित समय मे पहुंचने के बाद भी वहां के लोगों ने निविदा जमा करने से जबरिया रोक दिया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद 1 सितंबर को जारी टेण्डर पर रोक लगा दी है।

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