बालोद जिला प्रशासन ने लागू ये नियम, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 12 सौ लोग अभी भी होम आइसोलेशन में

1 min read

बालोद: कोरोना वायरस को लेकर बालोद जिले में विदेश प्रवास से और अन्य राज्यों से आए लोगों को होम आइसोलेशन में रखकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन उन पर नजर बनाए हुए हैं जहां बालोद जिले में अब तक विदेश से वापस लौटे 67 लोगों को होम आइसोलेशन  रखा गया था जिनकी 28 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है वहीं अन्य राज्यों से आए 34सौ  लोगों में 22सौ  लोगों ने अभी तक 28 दिन का होम आइसोलेशन  पूरा किया है वहीं 12सौ  लोग अभी भी होम आइसोलेशन में है जिन पर जिला प्रशासन नजर बनाए रखा हुआ है 

वहीं ऐसे कई लोग हैं जिनके सैंपल टेस्ट आना बाकी है हालांकि  जिले में अब तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया हैं जिला कलेक्टर की माने तो इन सभी लोगों पर जिला प्रशासन की नजर है वही स्वास्थ विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है जहां जिला अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल भी बनाया गया है साथ ही ऐसे लोग जो रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में चले जाते हैं उनकी जानकारी निकाल कर उन्हें वहां पर पूरी सुविधाएं दी जा रही है उनके फोन नंबर से संपर्क कर उनके खातों में पैसे डालने की भी व्यवस्था की जा रही है

22 अप्रैल से जिले में ये नियम रहेंगे लागू
जिले में दुकानों के संचालन को अब समय सीमा शुभा 6:00 से दोपहर 4:00 बजे तक किया गया है पूर्व में निर्धारित छूट प्राप्त गतिविधियों गतिविधियों के साथ जो अब दुकानें खुले रहेंगे वह मिठाई की दुकान है तो केवल दूध से बनी सामग्री बनाते है चॉइस सेंटर बोर खनन की गतिविधियां और संबंधित दुकाने कुरियर सेवा ट्रक रिपेयरिंग केंद्र साथ में फल फ्रूट बिक्री की दुकानें खाद्य और दूध प्रसंस्करण से संबंधित दुकाने यह दुकाने खुलेंगे वही नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबे को भी खोला जा रहा है मगर इन ढाबों में बैठाकर खाने खिलाने का इजाजत नहीं रहेगा पार्सल सुविधा रहेगी लोग आएंगे और अपना पार्सल लेकर जाएंगे ट्रांसपोर्ट को देखते हुए गैरेज बड़े गैरेज जो ट्रक संबंधित हैं वह खुलेंगे वही स्वयं कार्य करने वाले व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक प्लंबर एसी मैकेनिक घर-घर जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं मगर इन्हें भी दुकान खोलने की इजाजत नहीं रहेगी साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवन निर्माण पुल पुलिया सड़क निर्माण यह कार्य जारी रहेंगे जहां सोशल दूरी का पूरा पालन करना होगा वही ईट भट्टे भी खुलेंगे लेकिन यह सारी गतिविधियां निकाय क्षेत्रों से दूरी पर ही होगी निकाय क्षेत्रों में गतिविधियां नहीं लागू होगी

ये सुविधाएं रहेगी बंद
ज्वेलरी शॉप , कपड़ा दुकाने प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी पान दुकान रेस्टोरेंट स्पोर्ट्स शॉप चौपाटी टेंट हाउस सैलून ब्यूटी पार्लर फैंसी गिफ्ट कॉर्नर तम्बाकू जर्दा युक्त दुकानें बर्तन दुकान जूता-चप्पल मॉल टॉकीज ठेला में घूमकर बेचने वाले चार्ट गुपचुप इत्यादि बिग बाजार मॉल ट्रांसपोर्ट के शोरूम साइकिल दुकान जूस कार्नर और घड़ी दुकान फर्नीचर फोटो कॉपी सेंटर फोटो स्टूडियो कोल्ड्रिंक शॉप कबाड़ी कार सिंगार पिज्जा शाप प्रॉपर्टी डीलर गन्ना रस आइसक्रीम टेलर शॉप बैग शॉप बैंड बाजा डीजे प्लाईवुड ड्राइक्लीनर अलमारी व स्टील फैब्रिकेशन इलेक्ट्रॉनिक शाप संबंधित सभी दुकाने दो पहिया वाहन मैकेनिक दुकान सभी प्रकार की प्राइवेट कंपनी और शोरूम यह जिले में रहेंगे बंद रहेगी

लॉक डाउन के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला कलेक्टर रानू साहू और पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा ने स्पष्ट कहा है कि लॉक डाउन का उल्लंघन नहीं किया जाना है समय सीमा अवधि में ही सारे कार्य होने हैं वही लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे नहीं तो कड़ी कार्रवाई लोगों पर की जाएगी लॉक डाउन का सभी को पालन करना है और नियमों के तहत ही कार्य करना है।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours