नई दिल्ली
बाजार में बिकने वाली मिठाइयों (Sweet Shops) को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब मिठाई दुकानदार को उसके इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इसे 1 अक्टूबर 2020 से जरूरी किया है।
बाजार में बिकने वाली मिठाइयों (Sweet Shops) को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब मिठाई दुकानदार को उसके इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इसे 1 अक्टूबर 2020 से जरूरी किया है।
ने खाने की चीज की सेफ्टी तय करने के तहत खाने का सामान बेचने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया है।
FASSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सिक्यॉरिटी कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा कि खाने की चीजों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ लिखी होनी चाहिए। दुकानदार मिठाई के बनने की तारीख भी लिख सकते हैं।
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