जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली द्वारा एपीडेमिक एक्ट 1897 के अधीन सम्पूर्ण बस्तर जिले में गुटका, तंबाखु एवं गुडाखु के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं नियत्रंण के तहत् कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत है। यह प्रायः देखने में आता है कि लोगों के द्वारा गुटका, तम्बाखू एवं गुडाखु का सेवन कर जगह-जगह में थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है, ऐसी स्थिति को नियत्रंण करने हेतु कलेक्टर के द्वारा जिले में गुटका, तंबाखु एवं गुडाखु के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध के लिए आदेष जारी किया गया।
यह आदेष सम्पूर्ण बस्तर जिले में 03 मई 2020 या आगामी आदेष, जो पहले आये तक प्रभावषील होगा। इस आदेष का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जाएगी।