रेप के दोषियों को मिलेगी की सजा-ए-मौत, सरकार ने दी ‘Shakti Act’ को मंजूरी

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मुंबई: छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बड़ा सख्त कदम उठाया है। सरकार राज्य में ऐसा कानून शक्ति एक्ट (Shakti Act) बनाने जा रही है, जिसमें रेप करने पर मौत की सजा मिलेगी। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा।  

एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख 
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में Shakti Act विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर आरोपी को मौत की सजा, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना समेत कड़ी सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा। 

विशेष अदालतों में होगी सुनवाई
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस अधिनियम में रेप के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी और पुलिस को 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इस तरह के मामलों में अधिकतम 30 दिनों में ट्रायल पूरा करना होगा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है।

 विधेयक विधानसभा में होगा पेश 
अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस विधेयक को इस शीतकालीन सत्र में राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इस इस कानून को ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा।

अनिल देशमुख ने कहा कि इस विधेयक से राज्य में महिलाओं-बच्चियों पर हिंसा करने वालों में डर बढ़ेगा। यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने वाला साबित होगा

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