नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय (MHA) की और से आदेश जारी की गई है।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगा दी है। ई-कॉमर्स कंपनियों को तीन मई तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी। कंपनियां केवल जरूरी सामान डिलीवर कर सकती हैं।
आपको बता दें 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 15 अप्रैल से इसे 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान सभी ट्रेनें, फ्लाइट, बस सेवा बंद रहेंगी। साथ ही राज्यों में जरुरी सेवाओं को ही चालू रखने के निर्देश है।
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