लॉक डाउन में व्यापारी खुलेआम बेच रहा था गुड़ाखु, पुलिस ने जब्त कर बनाया ऐसा मामला, लिखा- सड़क किनारे खरीदा गुड़ाखु

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बालोद: लॉक डाउन के दौरान नशीली चीजें गुटखा तंबाकू गुड़ाखु बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में कुछ मुनाफाखोरी करने वाले लोग लगातार अवैध रूप से गुड़ाखू और गुटको का परिवहन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जब सामने आया कि गुरुर के एक व्यापारी द्वारा अवैध रूप से चाबी छाप गुड़ाखू और जर्दा युक्त गुटखा भरी गाड़ी राजिम भेजी जा रही थी, जिसे धमतरी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि गुड़ाखू तीन पेटी थी, जिसकी कीमत वर्तमान समय में लाख से ऊपर बताई जा रही है बकायदा इस वाहन में खाद्य तेल परिवहन लिखकर गुड़ाखू और अवैध रूप से गुटका सप्लाई किया जा रहा था। गुटखे को तो पुलिस द्वारा मौके पर नहीं, पाया लेकिन तीन पेटी गुड़ाखु पाई गई। अब सवाल यह उठता है कि पूरे मामले में संदिग्ध व्यापारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की एफआईआर में लिखा गया है कि वाहन चालकों ने गुड़ाखु को सड़क किनारे खरीदा है। जबकि इस बात के पुख्ता सबूत सामने आए हैं।

सूत्रों के हवाले से की गुरुर के एक व्यापारी द्वारा बेचा जा रहा है, जहां पूरा मामला बालोद नगर के व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। जिले में लगातार अवैध रूप से गुड़ाखु की लाखों की सप्लाई अवैध रूप से की जा रही है। जहां लाखों का व्यापार बालोद जिले सहित अनेक जिलों में फल-फूल रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले में जमकर सांठगांठ की जा रही है और उक्त व्यापारियों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या कानून के हाथ उक्त व्यापारी के गिरेबान तक पहुंच पाते हैं या नहीं या फिर मामला ठंडे बस्ते में चले जाएगा। वहीं, दूसरी ओर बालोद जिले में बड़े पैमाने पर कुछ व्यापारियों के पास में अभी भी गुड़ाखू भारी तादाद में पड़े हैं। जिसे अनाप-शनाप रेट में बेचा जा रहा है। इस बात के लिए अब तक के कोई कानून कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। फिलहाल पूरे मामले में धमतरी कोतवाली ने वाहन क्रमांक cg04 my 8879 और वाहन चालक दानेश साहू और चेतन साहू के खिलाफ धारा 188,34 भादवी सिगरेट अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 20, 21 के तहत अपराध पंजी किया गया है।

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