कोरिया: आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने आज यहां बताया कि आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक डी इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर छ0ग0 के पत्र के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजनांतर्गत विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (कन्या) दुर्ग व बालक जगदलपुर में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी. एरिया) में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश लेने की पात्रता है। जिसके अनुसार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के वे विद्यार्थी जिन्होंने 12 वीं बोर्ड परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण किये हों तथा विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के साथ आगे की पढ़ाई हेतु इच्छुक हों, पात्र होंगे।
ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों को विभाग के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा बी.एड. की पढ़ाई के पश्चात वे प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक.के रूप में अपनी सेवाएँ देने के लिए सहमत हैं। इन शर्तों की पूर्ति करने वाले बालक एवं बालिकाओं को बस्तर एवं दुर्ग जिला मुख्यालय में संचालित विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र पर अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। अस्थायी रूप से प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को स्वयं की रूचि से संबंधित जिला मुख्यालय अथवा आस-पास संचालित शासकीय अथवा मान्यता भरत अशासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में संचालित विज्ञान व वाणिज्य विषय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 15 दिवस के अंदर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रशासकीय अधिकारी एवं संबंधित सहायक आयुक्त द्वारा प्रवेश के दौरान सहयोग एवं मार्गदर्शन संस्था के दिया जायेगा।
नियमित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र में स्थाई प्रवेश दिया जायेगा। स्थाई प्रवेश के पश्चात विद्यार्थी को योजना के तहत दी जाने वाली अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी। स्नातक स्तर पर एक वर्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः शासकीय व्यय पर 01 वर्ष के लिये प्रवेश की पात्रता होगी। इसके बाद पुनः अनुत्तीर्ण होने पर आगामी 01 वर्ष तक विद्यार्थी को स्वयं के व्यय पर अध्ययन करना होगा। किसी भी स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 04 वर्ष तक छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।
कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण किये हों एवं विज्ञान और वाणिज्य विषय के साथ आगामी पढ़ाई के पश्चात प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएँ देने के लिए सहमति देते हैं तो उन्हें विज्ञान विकास केन्द्र (कन्या) जिला मुख्यालय दुर्ग तथा विज्ञान विकास केन्द्र (बालक) जिला मुख्यालय जगदलपुर में आवासीय सुविधा प्रदान कर वर्ष 2020-21 में जिला मुख्यालय अथवा आस-पास संचालित शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में बी.एस.सी (गणित, विज्ञान) एवं बी.काम प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं, प्रवेश की प्रक्रिया आगामी माहों में प्रारंभ होना संभावित हैं।
छात्राओं का प्रवेश के पूर्व उनके कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर काउसलिंग कर चयन किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। इस हेतु एनीमिक सिकलिन वाले विद्यार्थी को छोड़कर अन्य इच्छुक विद्यार्थी शैक्षणिक अर्हता 40 प्रतिशत के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माईग्रेशन (यदि हो तो), स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पालकों एवं छात्र-छात्राओं की सहमति तथा छात्रा, पालक व स्थानीय पालक के पॉँच-पॉच फोटोग्राफ्स के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरिया में दिनांक 25 सितंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पत्र का निर्धारित प्र्ारुप एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरिया के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.korea.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र दुर्ग व जगदलपुर में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी 25 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
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