विमान यात्रा से पहले जान लें इन राज्यों के नियम

कोरोना वायरस (coronavirus in india) के संक्रमण के फैलाव के बीच विमान सेवाओं के परिचालन को देखते हुए कर्नाटक, केरल समेत कुछ राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। इन राज्यों ने विमान में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। वहीं, महाराष्ट्र ने कहा है कि उसने विमान सेवा शुरू करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है।

कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन सरकार के क्वारंटीन सेंटर और उसके बाद घर में क्वारंटीन का नियम लागू करने की घोषणा की है। अन्य राज्यों लौटने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर भी क्वारंटीन किया जाएगा।

केंद्रशासित प्रदेश कश्मीर में भी विमान यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा और कोरोना टेस्ट के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। कश्मीर के डिविजनल कमांडल पी के पोल ने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटीन।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अभी विमान सेवा शुरू करने पर कोई फैसला नहीं किया गया है। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों को कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विमान से मुंबई जाने का किराया मिनिमम 3,500 और अधिकतम 10,000 बताया था।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दूसरे राज्यों से आने वाले सभी रेल यात्रियों के लिए क्वारंटीन करने का नियम बना रखा है। बताया जा रहा है कि विमान यात्रियों के लिए भी कुछ इसी तर्ज पर नियम होंगे।

केरल सरकार ने कहा है कि राज्य में विमान से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन किया जाएगा। सीएम पी विजयन ने बताया कि घरेलू उड़ानों से केरल पहुंचने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। राज्य में 1-2 दो दिन के लिए कारोबारी उद्देश्य से आने वाले लोगों के लिए यह नियम बाध्य नहीं होगा।

बिहार सरकार ने साफ किया है कि एयरपोर्ट से बाहर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान स्वस्थ मिलने के बाद ही यात्रियों को बाहर जाने की इजाजत होगी। अगर यात्रियों में कोरोना जैसे लक्षण मिलने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही पटना से जाने और यहां आने वाले यात्रियों को अपना पूरा पता देना होगा।

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