बॉलिवुड ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच अब तक सिर्फ मुंबई पुलिस कर रही थी। अब इस मामले में पटना में भी एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस केस की जांच अब दो अलग-अलग शहरों की पुलिस एक साथ करेगी या यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
कानूनी नियमों को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और एडवोकेट वाई पी सिंह ने नवभारत टाइम्स से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पटना और मुंबई, दोनों में से एक ही जगह अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। चूंकि मुंबई पुलिस में यह केस पहले दर्ज, इसलिए मुंबई पुलिस को यह केस ट्रांसफर होना चाहिए। सिंह के मुताबिक, सीबीआई को केस तभी ट्रांसफर हो सकता है जब यह साबित हो जाए कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है।
जहां मौत हुई, वहीं की पुलिस को ट्रांसफर होगा केस
वहीं, 26/11 मुंबई हमले केस के मुख्य जांच अधिकारी रमेश महाले कहते हैं, ‘चूंकि सुशांत सिंह की मौत मुंबई में हुई है, इसलिए जहां गुनाह हुआ है वह केस उसी शहर की पुलिस को ट्रांसफर होगा। ऐसे में सुशांत के पिता ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई है, वह केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।’
केंद्र चाहे तो सुशांत का केस सीबीआई को कर दे ट्रांसफर
सुशांत के केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने पर रमेश महाले की राय वाई पी सिंह से थोड़ी अलग है। महाले के अनुसार, ‘मुंबई पुलिस बॉम्बे पुलिस ऐक्ट के तहत जबकि सीबीआई दिल्ली पुलिस ऐक्ट के तहत काम करती है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है और सीबीआई भी केंद्र सरकार की एजेंसी है। इसलिए केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली पुलिस ऐक्ट के तहत महाराष्ट्र सरकार से पूछे बगैर सुशांत सिंह के केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है।’
बांद्रा पुलिस एडीआर पर कर रही है जांच
बता दें, सुशांत के केस का इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस एडीआर (ऐक्सिडेंटल डेथ रजिस्टर्ड) पर कर रही है जबकि सुशांत के पिता के के सिंह ने रविवार को पटना के राजीव नगर थाने में आईपीसी की धारा 341, 342, 280, 420, 406, 420 और 306 के तहत मामला दर्ज कराया है। इसमें ऐक्ट्रेस और सुशांत सिंह की खास दोस्त रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों को आरोपी बनाया है। सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को प्यार में फंसाकर उनके पैसे निकालने का आरोप लगाया है।
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