सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट पर रोक से SC का इनकार

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की परियोजना के लिए लैंड यूज बदले जाने वाली नोटिफिकेशन पर किसी भी तरह का रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस अर्जी पर तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि वैसे भी कोरोना महामारी के दौरान कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ऐसे में कोई अर्जेंसी नहीं है। बाद में याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी और कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद भवन के लिए इमारत बनाई जानी है। उन्होंने पूछा कि इसको लेकर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता राजीव सूरी की याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे के सामने इस बात का जिक्र हुआ कि ऐसी ही याचिका हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। तब कोर्ट ने कहा कि इस तरह से दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है। तब याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच इमारतों का पुनर्निर्माण होना है। सरकार ने 20 मार्च को 20 हजार करोड़ रुपये की लागत के सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट के लिए लैंड यूज में बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।

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