बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शनिवार को एक हम मामले में सुनवाई की। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आईपीएस उदय किरण सहित तीन लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए। दरअसल महासमुंद निवासी एक महिला खिलाड़ी ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी कि छेड़छाड़ के मामले में शिकयत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाए पुलिसकर्मियों ने मदद के लिए आए विधायक और पीड़िता की बेरहमी से पिटाई की थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी आईपीएस सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले में सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई।
मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद निवासी महिला खिलाड़ी के साथ जून 2018 में छेड़छाड़ हुई थी। मामले की पीड़िता ने थाने में शिकायत की। कार्रवाई न होने पर वह महासमुंद के तत्कालीन विधायक डॉ. विमल चोपड़ा सहित अन्य लोगों के साथ थाने पहुंची। उसी समय महासमुंद के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण थाने पहुंचे और गालीगलौज करने लगे।
बौखलाए उदय किरण ने एसआई समीर डुंगडुंग व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के साथ मिलकर विधायक डॉ. चोपड़ा, शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ी व साथ गए लोगों की बेरहमी से पिटाई की। गंभीर रूप से घायल विधायक समेत अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों ने मामले की पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इसके बावजूद जुर्म दर्ज नहीं करने पर खिलाड़ी ने अधिवक्ता सिद्धार्थ राठौर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।