हिरण शिकार केसः जोधपुर कोर्ट में 28 सितंबर को हाजिर होंगे सलमान खान? जानें 22 साल में कब-क्या हुआ

बॉलिवुड ऐक्टर का कई विवादों से नाम जुड़ा रहा है, जिसके चलते उन्हें कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। अभी भी सलमान खान को इससे निजात नहीं मिल पाई है। दरअसल, जोधपुर कोर्ट में सलमान खान से जुड़े कांकाणी हिरण शिकार मामले व आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि आगामी 28 सितंबर को मामले में बहस शुरू करनी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सलमान खान को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए।

कोर्ट में पेश होने को सलमान खान का रिकॉर्ड
सलमान खान का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोर्ट ने उनको तलब किया है वे कोर्ट में पेश हुए है। लेकिन कुछ समय से सलमान खान कोर्ट द्वारा तलब किए जाने के बाद भी हाजरी माफी लगा रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट काफी नाराज रहा है।

फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ मामला
बताते चलें कि फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव, घोड़ा कृषि फार्म और भवाद में हिरण शिकार के आरोप सलमान खान पर लगे थे। इसके अलावा इस मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यंत सिंह मामले में सह आरोपी होने के आरोप लगे थे।

संदेह का लाभ पाकर ये स्टार्स हुए बरी
बता दें कि घोड़ा कृषि फार्म व भवाद शिकार प्रकरण में सलमान खान को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में एसएलपी दायर कर रखी है। वहीं आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, बसंत कुमार को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार व विश्नोई समाज की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर रखी है।

यहां पर देखें मामले की पूरी टाइम लाइनः

सितंबर, 1998- फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ कि शूटिंग के दौरान सलमान खान ने सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के साथ राजस्थान के कांकणी गांव में कथित तौर पर दो काले हिरण का शिकार किया।

2 अक्टूबर, 1998- विश्नोई गांव के लोगों ने सलमान खान और हम साथ साथ हैं के को-ऐक्टर्स के खिलाफ हिरणों के शिकार का केस दर्ज कराया।

12 अक्टूबर, 1998- सलमान खान को हिरणों के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि, उन्हें जमानत मिल गई।

10 अप्रैल, 2006- कोर्ट ने सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रॉटेक्शन ऐक्ट के तहत चिंकारा शिकार केस में दोषी ठहराया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

31 अगस्त, 2007- राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। एक सप्ताह के बाद उनकी अपील पर यह सजा सस्पेंड कर दी गई। सलमान खान ने एक सप्ताह जोधपुर सेंट्रल जेल में बिताया। बाद में हाई कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के केस में भी सलमान को बरी कर दिया।

24 जुलाई, 2012- राजस्थान की हाई कोर्ट की बेंच ने हिरण शिकार मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और इसके बाद ट्रायल का रास्ता बना।

9 जुलाई, 2014- राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया। राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सलमान खान की सजा को सस्पेंड किया गया था।

25 जुलाई, 2016- राजस्थान हाई कोर्ट ने काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इसके सबूत नहीं हैं कि सलमान खान की लाइसेंसी बंदूक से ही शिकार किया गया।

19 अक्टूबर, 2016- राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जिसमें हाई कोर्ट ने दो मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया था।

11 नवंबर, 2016- राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक करने के लिए तैयार हुआ।

15 फरवरी, 2017- सलमान खान के वकील ने सुबूत पेश करने से इंकार कर दिया।

28 मार्च, 2018- मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।

4 अप्रैल, 2018- फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की सलमान खान सहित पूरी कास्ट जोधपुर पहुंची।

5 अप्रैल, 2018- जोधपुर कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दिया। सलमान खान को 5 साल की जेल हुई और 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

6 अप्रैल, 2018- जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। इसके बाद कहा कि वह 7 अप्रैल को इसकी घोषणा करेगी।

7 अप्रैल, 2018- सलमान खान को काले हिरण मामले में जमानत दी गई।

7 मई, 2018- जोधपुर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई तय की थी।

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