1st October New Rule: आज से नए महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। इस महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है।
पेंशन में बदलाव
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम 1 अक्टूबर यानी आज से बदलेंगे। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनभोगी जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो वे देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है।
चेक बुक नियम
1 अक्टूबर से तीन बैंकों का चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएगा। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक हैं। जिनका हाल ही में अन्य बैंकों के साथ विलय हुआ है। बैंकों के विलय से खाताधारकों के अकाउंट नंबर, IFSC और MIC कोड में बदलाव के कारण बैंकिंग सिस्टम भी 1 अक्टूबर, 2020 से पुरानी चेकबुक को रिजेक्ट कर देगा।
म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव होगा
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा। जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें
1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। घरेलू एलपीजी और वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं।
ऑटो डेबिट कार्ड नियम
1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम लागू होंगे। इसके तहत, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होगा जब तक ग्राहक की मंजूरी न हो।