पटना: Ban on Gutka pan masala बिहार में गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व परिवहन, बिक्री के लिए प्रदर्शनी (डिस्पले) पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो अगले एक साल के लिए लागू रहेगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त के सेंथिल कुमार की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है।
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Ban on Gutka pan masala
Ban on Gutka pan masala विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।