चंडीगढ़,पंजाबः- Punjab Cabinet Meeting पंजाब सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. पिछले कुछ समय से हो रही बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से खराब हो रही फसल को लेकर सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ा दी है. भगवंत मान सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की मुआवजा राशि को 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है.
unjab Cabinet Meetingv पंजाब मंत्रिमंडल ने हाल ही में हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए फसल के 76 से 100 प्रतिशत तक हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ करने का फैसला लिया है. यह कदम प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देगा क्योंकि वह सरकार से उचित वित्तीय राहत लेने के योग्य होंगे. यह राहत राशि पहली मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी.
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सरकार ने ये भी लिए अहम फैसले
Punjab Cabinet Meeting इसके साथ ही पंजाब में रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी पर फीस में 2.25 प्रतिशत छूट की समय-सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. इस दौरान रजिस्ट्री करवाने वालों को अब एडिशनल स्टैंप ड्यूटी से एक प्रतिशत, पीआईडीबी फीस से एक प्रतिशत और विशेष फीस से 0.25 प्रतिशत छूट होगी. कृषि विभाग में 2574 किसान मित्र और 108 फील्ड सुपरवाइजर की सेवाएं अस्थायी तौर पर लेने की सहमति दी है.
Punjab Cabinet Meeting
Punjab Cabinet Meeting कैबिनेट ने कृषि विभाग में 2574 किसान मित्रों और 108 फील्ड सुपरवाईजरों की सेवाएं अस्थायी तौर पर लेने की भी मंजूरी दे दी. यह किसान मित्र और फील्ड सुपरवाइजर किसानों को गेहूं और धान के फसलीय चक्र में से निकलकर कम पानी लेने वाली कपास और बासमती जैसी फसलों की कृषि के लिए प्रेरित करेंगे. इस कदम से जहां एक ओर फसलीय विविधता को बढ़ावा देकर भूजल बचाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार का अवसर मुहैया होगा.
बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए दी मंजूरी
Punjab Cabinet Meeting पंजाब बाल मजदूरी (रोकथाम और रेगुलेशन) संशोधन नियम-2023 के गठन को मंजूरी बाल और किशोर मजदूरी की कुप्रथा को खत्म करने के लिए मंत्री मंडल ने बाल मजदूरी (रोकथाम और रेगुलेशन) संशोधन एक्ट-2016 के द्वारा बाल मज़दूरी (रोकथाम और रेगुलेशन) एक्ट-1986 में संशोधन से बाल मजदूरी (रोकथाम और रैगूलेशन) नियम-2023 के गठन को मंजूरी दे दी है.