BS6 वाहनों के लिए भारत सरकार ने जारी किया नया नियम, जानिए कब से होगा लागू

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नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2020 को एक एस.ओ. 1979 (ई) जारी किया है जिसके तहत बीएस-6 वाहनों के लिए पंजीकरण के विवरण वाले मौजूदा स्टिकर के ऊपर 1सेंटीमीटर चौड़ाई वाली हरित पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।यह हरित पट्टीकिसी भी प्रकार के ईंधन अर्थात पेट्रोल या सीएनजी वाले वाहन जिन पर हल्‍केनीले रंग का स्टिकर लगाया गया है और डीजल वाले वाहन जिन पर नारंगी रंग का स्टिकर होता है, के ऊपर लगाई जाएगी। बीएस-6 वाहनों के शीर्ष पर इन स्टिकरों के ऊपर अब 1 सेंटीमीटर की हरित पट्टी लगाना अनिवार्य होगा।

1 अप्रैल 2020 से अधिदेशित किए गए बीएस-6 उत्‍सर्जन मानकों में स्टिकर और स्‍वच्‍छ उत्‍सर्जन मानकों का प्रावधान किया गया है और वे उन उत्‍सर्जन मानकों के समान हैं, जिनका अनुसरण दुनिया भर में किया जा रहा है। ऐसे उत्‍सर्जन मानकों के लिए वाहनों की ऐसी विशिष्‍ट पहचान जिनका अनुसरण अन्‍य देशों में भी किया जा रहा है, के बारे में सरकार से अनुरोध किया गया था और सरकार द्वारा उन्‍हें सामने लाया गया है।

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