Car Seat Belt: अब मुंबई में अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है. इसको लेकर मुबंई पुलिस ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया कि 1 नवंबर से मुंबई में अब बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने पर पुलिस सख्ती करेगी. मुंबई पुलिस के आदेश में कहा गया है कि, “जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जा रहा है, वह दंडनीय होगा.”
सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य
Car Seat Beltकार में सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (बी) (2) में कहा गया है कि अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा कार में है, तो उसे सुरक्षा बेल्ट भी पहननी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई थी. कार में में आगे बैठे दोनों यात्रियों पर लागू होता है.
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2002 में ही बना दिया था अनिवार्य
Car Seat Belt ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना 1993 में ही अनिवार्य कर दिया गया था. सरकार ने अक्टूबर 2002 को पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया था.
रोड एक्सीडेंट की 4 प्रमुख वजहें
इंसान की गलती: इसमें ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, नियमों का पालन नहीं करना.
सड़क: हाईवे में स्पीड ब्रेकर, नैशनल हाईवे को कच्चे और पक्की सड़कों से जोड़ना, सड़क पर टैंपो बिना लाइट को चले, टूटी सड़कें आदि.
गाड़ी: गाड़ी में सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स और सही लाइट्स का न होना। सही मेंटिनेंस भी जरूरी.
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन: ट्रैफिक नियमों का सही से पालन नहीं होना.