नई दिल्लीः- Challan Rs 5000 fine on vehicle without registration दिल्ली सरकार बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलने वाले वाहनों को लेकर सख्त है. ऐसे गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी गई नई एसओपी के अनुसार, अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलता पाया गया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा और वही वाहन दोबारा यह अपराध करता पाया गया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही, 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है. सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों की सड़क पर बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया है.
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ऐसे में अगर आपने हाल ही में कोई नया वाहन खरीदा है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है. बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन को लेकर अगर आप दिल्ली की सड़कों पर पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. अधिकारियों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन मार्क न दिखने पर भी 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर यह कोई दुर्घटना करते हैं, तो इनका पता लगाना पाना मुश्किल होगा.
Challan Rs 5000 fine on vehicle without registration अधिकारियों ने कहा, “कुछ मामलों में, यह देखा गया है कि वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पेपर शीट चिपकाकर चर रहे थे. शोरूमों को सिर्फ पंजीकरण संख्या के साथ ही वाहनों को ग्राहकों को देना चाहिए.” बता दें कि दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दी गई थीं. वाहन निर्माताओं द्वारा ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं और इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है. अधिकारियों के अनुसार, एसओपी जारी करने का उद्देश्य प्रवर्तन अधिकारियों को बिना रजिस्ट्रेशन रोड पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देना है.
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