क्रूज शिप ड्रग्स केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत, रिहाई के लिए करना होगा इंतजार..

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मुंबई, महाराष्ट्रः-क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को जमानत मिल गई है। हालांकि, उन्हें आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। आर्यन के साथ मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4.45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दीं। उन्होंने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। ASG ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में रहे हैं।

ड्रग केस में 27 अक्टूबर तक आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकील अपनी दलीलें रख चुके थे। आज एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह ने बेल के विरोध में जिरह की। आखिरकार जज ने आर्यन खान के पक्ष में फैसला दिया।

गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

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