नई दिल्ली: Delhi High court : कोरोना काल में मार गए लोगों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि इससे देश दिवालिया हो जाएगा।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने शुरुआत में कहा कि पूरा देश दिवालिया हो जाएगा। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के भुगतान के संबंध में पहले से ही एक नीति है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है।
Delhi High court : बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड-19 मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजा 50,000 रुपये तय किया गया है, जिसका भुगतान राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार इस अदालत के पास नहीं है।
जानकारी के लिए बता दें कि यह फैसला जून, 2021 में डॉ. विद्योत्तमा झा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया है जिसमें महामारी के पीड़ितों को मुआवजा देने की नीति की मांग की गई थी। अदालत ने पहले से ही नीति लागू होने का हवाला देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
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