बेगूसराय के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी और वर्तमान में पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम के घर का अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया गया है। बिना नक्शा पास कराए भवन के ऊपरी हिस्से का निर्माण कराने पर ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने दो लाख का जुर्माना लगाते हुए 15 दिनों के अंदर खुद से घर के अवैध हिस्से को तोड़कर हटाने और नक्शा स्वीकृत कराने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नगर निगम की ओर से उनके घर के अवैध हिस्से को तोड़ा जाएगा और उस पर होने वाले खर्च को डीईओ से वसूला जाएगा।
जानिए, क्या है पूरा मामला
टैक्स कलेक्टर नवीन कुमार ने 30 जनवरी, 2019 को नगर निगम को एक लिखित सूचना दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि वार्ड संख्या 31 में श्याम बाबू राम बिना नक्शा पास कराए अपने मकान के ऊपरी हिस्से में निर्माण कार्य करा रहे हैं। जिसके बाद नगर निगम ने बिना अनुमति अवैध निर्माण करने संबंधित मामले में श्याम बाबू राम से अपना पक्ष रखने का नोटिस दिया था। साथ ही नगर निगम के जूनियर इंजीनियर और अमीन से उस जगह की जांच भी कराई गई। जांच के बाद अधिकारियों ने 11 जुलाई, 2019 को उस जगह पर निचले तल के अलावा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में निर्माण की जानकारी दी थी। जांच में नक्शे की मांग करने पर निर्माण कार्य का नक्शा स्वीकृत नहीं कराने की बात बताई गई थी।
इसे भी पढ़ें:-
नगर निगम के नोटिस पर DEO ने दिया था ये जवाब
नगर निगम ने जब इस मामले में श्याम बाबू राम से जवाब मांगा तो डीईओ ने तीन जुलाई 2020 को अपने वकील के माध्यम से लिखित पत्र दाखिल किया। जिसमें उन्होंने बताया था कि नगर निगम की ओर से जारी नोटिस कानून और तथ्यों के मुताबिक नहीं है। ये म्युनिसिपल अधिनियम 2007 और म्युनिसिपल उपविधि 2014 के विरुद्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि टैक्स कलेक्टर की ओर से दी गई सूचना गलत है। उन्होंने भवन सहित भूमि खरीदा था। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में ये भी आरोप लगाया कि बेगूसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर रहते हुए उपमेयर राजीव रंजन के पिता राम उदय पासवान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की थी। इसलिए यह मामला चलाया गया है।
इसे भी पढ़ें:-
क्या है नगर निगम के आदेश में
नगर निगम के आदेश में नगर आयुक्त ने कहा कि विपक्ष की ओर से यह आपत्ति दाखिल किया जाना कि उन्होंने बना हुआ भवन खरीदा था और वो इसमें फिनिशिंग का काम करा रहे थे, यह गलत है। यह साफ है कि विपक्षी की ओर से केवल ग्राउंड फ्लोर सहित भूमि खरीदा गया था और खरीदने के बाद फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का निर्माण कराया गया था। जिसके कारण नगर निगम ने तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम को दो लाख की पेनाल्टी जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर अपने खर्च पर अवैध निर्माण तोड़कर हटा लें और विधिवत नक्शा स्वीकृत करा लें। अगर निश्चित समय पर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो बेगूसराय नगर निगम की ओर से उनके घर के अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। इसमें खर्च होने वाली राशि भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से वसूल की जाएगी। यह आदेश 23 जून को निकाला गया है।