सगाई, भावी दूल्‍हे को बिना सहमति के संबंध बनाने का अधिकार नहीं देती: हाईकोर्ट

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engagement not give groom right to sex: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि पक्षकारों की सगाई हो गई है और वह एक-दूसरे से मिल रहे हैं, यह तथ्य भावी (होने वाले)दूल्हे को उसकी मंगेतर की सहमति के बिना उसका यौन शोषण करने का कोई अधिकार या स्वतंत्रता नहीं देता है.
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engagement not give groom right to sex:  जस्टिस विवेक पुरी की खंडपीठ ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया,जिसके खिलाफ उसकी मंगेतर ने बलात्कार का केस दर्ज करवाया है. पीठ ने कहा कि, ”याचिकाकर्ता को सगाई और शादी के बीच की अवधि के दौरान अपनी मंगेतर की सहमति के बिना उसका शारीरिक शोषण करने की कोई छूट नहीं मिल सकती है.”

लड़की ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- वीडियो भी बनाया 

engagement not give groom right to sex:  दरअसल, इस मामले में एक लड़की ने कोर्ट में दावा किया था कि जनवरी 2022 में उसका रोका कार्यक्रम (सगाई) हो जाने के बाद वह और भावी दूल्‍हा अक्‍सर मिलने लगे थे, लेकिन होने वाला दूल्‍हा शारीरिक संबंध बनाने पर जोर दे रहा था. लड़की का कहना है कि वह हर बार मना करती रही थी. शिकायत में लड़की ने स्‍पष्‍ट किया है कि जून 2022 में भावी दूल्‍हा उसे एक होटल ले गया और उसकी सहमति से इनकार के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यह एक बलात्‍कार था. लड़की का आरोप है कि लड़के ने वीडियो भी बनाया. इसके बाद लड़की ने लड़के से शादी से इनकार कर दिया.

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वकील ने दी दलील, कहा- लड़की के अन्‍य लोगों से भी प्रेम संबंध 

engagement not give groom right to sex:  इधर, याचिकाकर्ता के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि लड़की के अन्‍य लोगों के साथ प्रेम संबंधों के बारे में पता चलने के बाद याचिकाकर्ता ने शादी रद्द की. इसके साथ यह तर्क भी दिया गया कि दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध थे और कोई बलात्‍कार नहीं था. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी बिंदु पर यह साफ नहीं होता कि यह सहमति से संबंध का केस था.

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट. (News18)

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