महिलाओं को बड़ी सौगात, अब हर महीने से अकाउंट में आएंगे इतने हजार रुपये

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Every woman will get 1000 rupees 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी महिला हैं तो अगले महीने यानी जून से आपको 1000 रुपये मिलेंगे.

केंद्र सरकार की तरफ से कई सरकारी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा महिलाओं और बेटियों को मिल रहा है. अब एक बार फिर से राज्य सरकार की तरफ से खास स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसमें जून महीने से महिलाओं के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगें.

Every woman will get 1000 rupees

1.25 करोड़ महिलाओं ने कराया है रजिस्ट्रेशन

आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ (Mukhyamantri Ladli Bahna Yojana) के तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे.

इस योजना में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में इसकी शुरुआत की थी.

महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपये प्रति माह
गरीब और मध्यम परिवार की महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से यह योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी.

इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे. यह पैसा सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.

कितनी हो परिवार की आय
इस स्कीम का फायदा वे महिलाएं ले सकती हैं, जिसकी सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो. इसके सथ ही परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं भरता हो.

परिवार के किसी सदस्य को न मिलती हो पेंशन
इसके साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मंडल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/ स्थाई कर्मी/ संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो.

इस योजना में परिवार की 60 साल से कम आयु की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि 1000 रुपये से कम जितनी राशि प्राप्‍त हो रही हो तो उस महिला को 1000 रुपये तक राशि की पूर्ति की जाएगी.

क्या है जरूरी-
>> मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो.
>> विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी.
>> आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरी कर चुकी हों और 60 वर्ष की आयु से कम हो.

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