नाबालिगों के पासपोर्ट पर पिता का नाम जरूरी नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने को लेकर अहम फैसला दिया है। यदि पिता ने बच्चे के जन्म से पहले पत्नी को छोड़ दिया है तो बच्चे के पासपोर्ट से नाम हट सकता है। एकल मां के पक्ष में एक याचिका का फैसला सुनते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट अधिकारियों को उसके नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने का निर्देश दिया।

 

कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट मैनुअल 2020 में कई कंडीशंस हैं, जिसमें नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट पर पिता का नाम होना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने पासपोर्ट अधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए।

 

उन्होंने कहा कि जन्म से पहले ही उसे छोड़ने वाले नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट से जैविक पिता का नाम हटाया जाए। साथ ही यह भी कहा कि माता-पिता के बीच झगड़े के कई मामले हैं, जहां बच्चे के पासपोर्ट आवेदन पर अधिकारियों को विचार करना पड़ सकता है।

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