रद्द होगा ऐसे लोगों का राशन कार्ड, ले चुके राशन की होगी रिकवरी, यहां की सरकार ने जारी किया निर्देश

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लखनऊ: Govt will cancel ration card राशन कार्ड को लेकर अपात्र लोगों का राशन कार्ड निरस्‍त किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोग अपने राशन कार्ड को तहसील में जाकर सरेंडर करा लें। ऐसा नहीं करने पर इनका राशन कार्ड तो रद्द कराया ही जाएगा, साथ ही अभी तक मिले राशन की रिकवरी भी कराई जाएगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जरूरतमंदों को राशन मिलते रहना चाहिए।

Govt will cancel ration card अगर लापरवाही के वजह से किसी भी जरूरतमंदों का राशन रोका गया तो अधिकारियों के खिलाफ सख्‍त कर्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि मुफ्त राशन योजना का लाभ कई अपात्र लोग उठा रहे हैं, जिस कारण से गरीब और जरूरतमंद लोग योजना से वंचित हैं। इस कारण इन लोगों का राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए निर्देश दिया गया है।

राशन कार्ड की तीन स्‍तरीय जांच

सीएम योगी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में कम से कम तीन स्तर की जांच की जांच की जाए। इसके बाद अपात्र लोगों को राशन कार्ड निरस्‍त किया जाए। वहीं अगर किसी जरूरतमंद का राशन कार्ड निरस्त होता है तो इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे। कहा कि सभी पात्र लोगों को मानक के हिसाब से राशन दिया जाए।

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अब किन्‍हें नहीं मिलेगा राशन

सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद से फ्री राशन का लाभ केवल वही लोग उठा पाएंगे जो इसके पात्र हैं। जिन लोगों का राशन कार्ड निरस्‍त करने करने या सरेंडर करने के लिए कहा गया है, उन्‍हें अब फ्री राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं किन लोगों को इसके तहत राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।

रद्द किया जाएगा इनका राशन कार्ड

  • परिवार में कोई इनकम टैक्‍स देता है।
  • चारपहिया वाहन अगर परिवार में है (कार से लेकर ट्रैक्‍टर तक शामिल)
  • घर में एसी होने पर।
  • घर में 05 किलोवाट या अधिक का जनरेटर।
  • 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि होने पर।
  • परिवार में शस्त्र लाइसेंस।
  • किसी भी सरकारी लाभ जैसे पेशनभोगी।
  • संविदा की नौकरी वाले भी अपात्र।
  • शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मी. में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • 80 वर्ग मीटर के व्यवसायिक स्थान वाले राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
  • शहरी क्षेत्र के परिवार की 3 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अपात्र।

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