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नई दिल्ली: GST on cryptocurrencies जीएसटी काउंसिल (GST Council) क्रिप्टोकरेंसीज (cryptocurrencies) और संबंधित सेवाओं पर 28 फीसदी टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। सीएनबीसी टीवी18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखा जा सकता है।
GST on cryptocurrencies सूत्रों के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोज को लॉटरी, कैसिनो, बेटिंग और रेस कोर्स की श्रेणी में मानती है। विधि समिति की राय को औपचारिक मंजूरी के लिए काउंसिल के सामने रखा जाएगा। हालांकि अभी, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक की तारीख तय होना बाकी है।
समय पर दूर करनी होंगी शिकायतें
इसके अलावा, एग्रीगेटर्स के लिए एक निश्चित समयसीमा के भीतर ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण अनिवार्य करने से जुड़े दिशानिर्देशों पर काम हो रहा है।
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28 फीसदी के सबसे ज्यादा जीएसटी स्लैब लगाने के प्रस्ताव से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सेवाएं भी इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी।
वित्त मंत्री ने बजट में किया था यह ऐलान
आम बजट, 2022-23 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वर्चुअल एसेट्स ट्रांजेक्शंस से हुई आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगाने का ऐलान किया था। दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि टैक्सपेयर्स की कुल इनकम 2.50 लाख रुपये की थ्रेसहोल्ड लिमिट से कम है तो भी ऐसी आय करयोग्य होगी। यह प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गया है।
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कई मुद्दों पर तस्वीर साफ होनी बाकी
हालांकि, क्रिप्टो माइनिंग (crypto mining), खरीद और बिक्री और उनकी एक्सजेंज वैल्यू पर GST जैसे तमाम पहलुओं पर तस्वीर साफ नहीं है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में ऐसी सेवाओं पर 28 फीसदी जीएसटी लगने की संभावना है।
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