Haryana Liquor Policy: हाल ही में हरियाणा की खट्टर सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है. नई नीति के तहत सूबे की सरकार ने ऑफिस को शराब परोसने की छूट दे दी है. इसके तहत अब ऑफिस में कर्मचारी शराब पी सकेंगे. हालांकि यह छूट सिर्फ उन ड्रिंक्स के लिए है, जिनमें कम अल्कोहल होता है.
Haryana Liquor Policy यह नियम 12 जून से लागू होंगे. आबकारी नीति 2023-24 के तहत, राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ परोसना संभव होगा. कम से कम 5 हजार कर्मचारियों वाले एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बीयर, शराब और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों की अनुमति होगी.
Haryana Liquor Policy लाइसेंस के लिए कंपनियों को 10 लाख रुपये सालाना पेमेंट करना होगा
Haryana Liquor Policy नीति के मुताबिक, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय पदार्थों की खपत के लिए एक लाइसेंस (L-10F) दिया जाएगा. 1 लाख स्क्वेयर फीट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तर लाइसेंस ले सकते हैं. इसके लिए कंपनियों को 10 लाख रुपये सालाना पेमेंट करना होगा.
हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2023-24 को दी मंजूरी
Haryana Liquor Policy बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है और सरकार का लक्ष्य पर्यावरण और पशु कल्याण फंड के लिए 400 करोड़ रुपये जुटाना है. देशी शराब और आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क की दरों में भी मामूली वृद्धि की गई है.
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