छेड़छाड़ व अश्लील हरकतों से तंग आकर कई छात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल जाना, आरोपी प्रधानाध्यापक निलंबित

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देहरादून,उत्तराखंडः- Headmaster Molesting Girl Students उत्तराखंड के देहरादून जिले के  विकासखंड कालसी के उच्च प्राथमिक विद्यालय पानुवा में कई छात्राओं ने अचानक से स्कूल जाना छोड़ दिया। यह मामला अचानक प्रकाश में सामने आया। उप शिक्षा अधिकारी कालसी की जांच रिपोर्ट में  पाया गया की स्कूल का प्रधानाध्यापक छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करता है। जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके जांच बैठा दी है।

Headmaster Molesting Girl Students छात्राओं ने वहां तैनात एक महिला शिक्षिका से प्रधानाध्यापक द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ तथा अश्लील हरकतें करने की शिकायत की थी। शिकायत करने वाली तीन छात्राओं ने शिक्षिका को बताया की प्रधानाध्यापक लगभग आधा दर्जन छात्राओं के साथ लंबे समय से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करता आ रहा है। जिसके चलते कक्षा सात की एक छात्रा ने पहले स्कूल से नाम कटा लिया था। अन्य छह छात्राओं ने भी प्रधानाध्यापक के उत्पीड़न से तंग आकर स्कूल से अपना नाम कटवा लिया है।

Headmaster Molesting Girl Students विभागीय उच्चाधिकारियों को घटना की शिकायत मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उप शिक्षा अधिकारी कालसी भुवनेश्वर प्रसाद जदली ने तत्काल विद्यालय पहुंच कर आरोपी प्रधानाध्यापक सहित महिला शिक्षिका व वहां पढ़ने वाली अन्य छात्राओं से पूछताछ की। उन्होंने विद्यालय से नाम कटवा कर जाने वाली छात्राओं के बारे में भी जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि नाम कटवाने वाली छात्राओं ने क्षेत्र के ही एक अन्य विद्यालय में प्रवेश लिया है।

Headmaster Molesting Girl Students उप शिक्षाधिकारी जदली ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए गए। जिस पर विस्तृत रिपोर्ट विभागीय उच्चाधिकारियों को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

Headmaster Molesting Girl Students

Headmaster Molesting Girl Students आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबन की अवधि में उप शिक्षा अधिकारी चकराता कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उप शिक्षा अधिकारी चकराता को प्रकरण में जांच अधिकारी नामित किया है। उन्हें प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए प्रधानाध्यापक का भी पक्ष सुनते हुए 15 दिन के भीतर विभागीय कार्रवाई पूर्ण करते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

 

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