बेंगलुरू,कर्नाटकः- Karnataka govt issues school bag weight norms बच्चों का जितना वजन नहीं होता, उससे कहीं अधिक बोझा उनके स्कूल बैग का होता हैं। लंबे समय से अभिभावक अपने बच्चों के स्कूल बैग के वजन से परेशान थे, समय-समय पर ये मुद्दा भी उठा। वहीं अब कर्नाटक सरकार ने बच्चों के इस दर्द को समझा और राज्य में बच्चों पर से बस्ते का बोझ कम करने के लिए सभी स्कूलों को एक गाइडलाइन जारी कर दी है।
कितना होना चाहिए वजन
Karnataka govt issues school bag weight norms हालांकि नई शिक्षा नीति में भी इस बैग पॉलिसी का जिक्र का है लेकिन इसे लागू करने की पहल कर्नाटक सरकार ने ये गाइडलाइन जारी करते हुए कर दी है। सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि बच्चों के स्कूल बैग का अधिकतम वजन बच्चे के स्वयं के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
इस आदेश को सख्ती से पालन करने का दिया आदेश
Karnataka govt issues school bag weight norms कर्नाटक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बुधवार को स्कूलों को 2019 में जारी किया परिपत्र फिर से जारी किया और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से बच्चों के स्कूल बैग के वजन संबंधी आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। इस परिपत्र में लिखा है कि बच्चों के स्कूल बैग का अधिकतम अनुमत वजन छात्र के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
Karnataka govt issues school bag weight norms
Karnataka govt issues school bag weight norms शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1-2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5-2 किलो होना चाहिए। कक्षा 3-5 के बच्चों के बैग का वजन 2-3 किलो होना चाहिए। कक्षा 6-8 के लिए 3-4 किलो कक्षा 9-10 के लिए 4-5 किलो होना चाहिए।
सप्ताह में एक दिन ‘नो बैग डे’ मनाने की दी सलाह
Karnataka govt issues school bag weight norms इसके साथ ही इस परिपत्र में स्कूलों को सप्ताह में एक बार ‘नो बैग डे’ मनाना चाहिए। ये स्कूल शनिवार के दिन ऐसा कर सकते हैं। गठित की गई समिति ने की थी ये सिफारिश बता दें डॉ. वीपी निरंजनराध्या समिति ने बच्चों के स्कूल वजन को लेकर कई सिफारिश की थीं। सरकार द्वारा समिति का गठन स्कूल बैग के वजन के कारण स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था। साल 2019 में जब समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।