Karnataka Temple Tax Bill Defeated: कर्नाटक में मंदिर पर टैक्स लगाने वाला विधेयक विधान परिषद में खारिज!

1 min read

Karnataka Temple Tax Bill Defeated: कर्नाटक सरकार का मंदिरों पर कर लगाने का प्रस्ताव बुधवार, 22 फरवरी, 2024 को विधान परिषद में खारिज हो गया. “कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक, 2023” का विरोध कई हिंदू संगठनों और विपक्षी दलों ने किया था. उनका तर्क था कि यह मंदिरों पर आर्थिक बोझ डालेगा और उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करेगा.

Karnataka Temple Tax Bill Defeated विधेयक में मंदिरों की सकल आय पर 1% से 10% तक की कर लगाने का प्रस्ताव था. सरकार ने तर्क दिया था कि कर राजस्व का उपयोग मंदिरों के विकास और रखरखाव के लिए किया जाएगा, लेकिन आलोचकों का कहना था कि यह धार्मिक संस्थानों पर राज्य नियंत्रण बढ़ाने का एक छिपा हुआ प्रयास था.

Karnataka Temple Tax Bill Defeated विधान परिषद में बहस तीखी थी, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) के सदस्यों ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने और धार्मिक संस्थानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया.

Karnataka Temple Tax Bill Defeated कांग्रेस पार्टी ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि मंदिरों के वित्त का सही प्रबंधन सुनिश्चित करने और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक था. हालांकि, पार्टी के पास विधान परिषद में बहुमत नहीं था और विधेयक को अंततः 25 से 18 मतों से खारिज कर दिया गया.

Karnataka Temple Tax Bill Defeated

Karnataka Temple Tax Bill Defeated मंदिर कर विधेयक की हार कर्नाटक सरकार के लिए एक झटका है, जिसने इस कदम से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की उम्मीद की थी. यह उन हिंदू संगठनों और विपक्षी दलों के लिए भी जीत है जिन्होंने विधेयक के खिलाफ अभियान चलाया था.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours