नाबालिग को बिन ब्याही मां बनाने पर युवक को उम्रकैद, ऐसे हुआ था मामले का खुलासा

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रुद्रपुर,उत्तराखंडः- नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ दुराचार कर गर्भवती करने वाले आरोपी को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आजीवन कारावास एवं 70, हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से 90% पीड़िता को अदा किए जाने के आदेश पारित किए हैं।

जानकारी के मुताबिक, पन्तनगर थाना में 2 अगस्त 2017 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग़रीबी के कारण उन्होंने अपनी 14 वर्षीय पुत्री को  एक जुलाई 2016 को रुद्रपुर निवासी अपनी बहन के यहाँ रहने के लिए भेज दिया था। उनकी पुत्री बुआ के पड़ोस में रहने वाली एक युवती के साथ और लोगों को भोजन के टिफ़िन बाँटने का काम करने लगी थी। वह दोनों ओमैक्स स्थित फ़ैशन स्टूडियो बुटीक में टिफ़िन देने जाती थी। वहाँ पर काम करने वाले इमरान नामक युवक से उनकी जान पहचान हो गई। वह उनके घर भी आना जाना लगा था। 

एक अक्टूबर 2016 में इमरान ने उनकी पुत्री को फ़ैशन स्टूडियो में छुट्टी वाले दिन बुलाया और दरवाज़े बंद कर ज़बरन उसके साथ दुराचार किया। साथ ही धमकी भी दी। इसके बाद वह कई बार बेटी के साथ बलात्कार करता रहा, जिसके फलस्वरूप उनकी पुत्री गर्भवती हो गई। लोकलाज के कारण बेटी ने किसी को नहीं बताया। एक अगस्त 2017 को उनकी बहन का फ़ोन आया कि तुम्हारी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वह अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर उनके होश उड़ गए वह अस्पताल पहुँचे। 

बेटी से सख़्ती से पूछा तब बेटी ने सारी बात बतायी जिसके बाद उन्होंने पंतनगर थाने में इमरान के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज कराया। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ अदालत में मुक़दमा चला, जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने नौ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी इमरान को धारा 363, 366, 376 आईपीसी के तहत आरोपी क़रार देते हुए आजीवन कारावास एवं 70, हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुना दी।

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