Life Imprisonment To Accused डेढ़ वर्ष पूर्व सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में एकतरफा प्रेम में विधवा महिला, उसके बेटे और ससुर की चाकू मारकर नृशंस हत्या के आरोपी युवक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी घटना दिवस की रात विधवा महिला से मिलने उसके घर पहुंच गया था। महिला ने सेक्स करने से मना कर दिया और नाराजगी जताई तो उसने चाकू से वार कर महिला के साथ ही उसके 10 वर्षीय बेटे और ससुर की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी थी।
हत्यारे आशिक को आजीवन कारावास : महिला ने सेक्स करने से किया था मना, गुस्से में बेटे और ससुर की ले ली थी जान
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