छत्तीसगढ़ के इन स्कूलों-आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश, इन सेवाओं पर लगी पाबंदी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने से सभी कलेक्टर और एसपी को इस बाबत निर्देश भी दे दिये गये हैं। जल्द ही स्कूल-कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4 प्रतिशत या उससे ज्यादा है, उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

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कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हर सम्भव उपाय करें- मुख्यमंत्री बघेल

सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर लगाई जाए रोक

चार प्रतिशत या अधिक पाॅजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए: रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाएं

सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करें

सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए

सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश

आवश्यतानुसार माइक्रो और मिनी कंटेनमेन्ट जोन बनाएं

 होम आईसोलेशन वाले मरीजों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे काॅल सेंटर्स संचालित हों

कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डाॅक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाएं बैठकें

हाॅस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टाॅक, पीएसए प्लांट्स और आॅक्सीजन की उपलब्धता की डेली रिपोर्टिंग के निर्देश

चार प्रतिशत या अधिक पाॅजिटिव रेट वाले स्थानों में माॅल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मेरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, आॅडिटोरियम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य जिलों में एक तिहाई क्षमता से संचालित करने के निर्देश

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