Love Jihad Bill: लखनऊ। यूपी विधानसभा में बुधवार को लव जिहाद बिल पास हो गया है। अवैध मतांतरण की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा, दोनों को बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराने, उत्पीड़न की घटना, ‘लव जिहाद’ के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होगी।
Love Jihad Bill: अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा होती थी और 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था। छल-कपट या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामलों में अब कानून ज्यादा सख्त हो गया है। मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग पाई जाने की स्थिति में अब सात से 14 वर्ष तक की सजा के साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये तक जुर्माना भरना होगा।
Love Jihad Bill:
Love Jihad Bill: बताते चलें कि योगी सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून बनाया था। इसके बाद इस कानून को और सख्त करने का अध्यादेश सोमवार 29 जुलाई को सदन में पेश किया गया था।