नई दिल्लीः- man will be jailed आपने गली-मोहल्ले या नुक्कड़ पर खड़े लड़कों को वहां से गुजरने वाली लड़कियों पर फब्तियां कसते देखा होगा. ये आवार लड़के आती-जाती लड़कियों को छम्मक-छल्लो, आइटम या बम जैसे भद्दे कमेंट करते हैं. हालांकि पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते. लेकिन अब ऐसे गली के रोमियों से निपटने के लिए पुलिस ने कानून को और सख्त कर दिया है. नए नियम के मुताबिक अब महिलाओं को छम्मक-छल्लो या आइटम कहने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
एनसीआईबी ने अपने ट्वीट में शेयर की जानकारी
man will be jailed नेशनल क्राइम इन्वेस्टगेशन ब्यूरो यानी एनसीआईबी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर की है. एनसीआईबी ने अपने ट्वीट में बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवरा, माल, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो। तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/ आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है।
आवश्यक जानकारी :~
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यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवरा, माल, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो। तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/ आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है।
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) December 16, 2022
जानें क्या है धारा 509
man will be jailed दरअसल, भारतीय दण्ड संहिता यानी आईपीसी की धारा 509 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की शील या लज्जा भंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत दोषी को तीन साल की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.
man will be jailed
man will be jailed हालांकि अधिकांश लोगों को अभी नेशनल क्राइम इन्वेस्टगेशन ब्यूरो की ताजा जानकारी का अपडेट नहीं है. ऐसे में अगर कोई जाने अंजाने में महिलाओं को लेकर आवरा, माल, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है और पीड़िता उसकी शिकायत कर देती है तो उसका जेल जाना लगभग तय माना जाएगा.