रायपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार ने राज्य में महुआ बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है.
रायपुर:
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट (Chhattisgarh Cabinet) की शुक्रवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सरकार ने प्रदेश में महुआ बोर्ड (Mahua Board) के गठन को मंजूरी दे दी है. बोर्ड के गठन से छत्तीसगढ़ में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी (Chhattisgarh State Power Companies) के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) बहाल करने का भी फैसला लिया है. यह बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई थी.
खाद्य, प्रसंस्करण और एथनॉल के उत्पादन के लिए उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में महुआ की उपलब्धता और इसके उपयोग की बहुलता है. वन एवं वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाएं. ताकि महुआ के फूल, फल और बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण और प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके. उन्होंने कहा कि इसके खाद्य एवं औषधीय उपयोग के साथ-साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके और बायोडीजल या एथनॉल के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है.
दरअसल, छत्तीसगढ़ में महुआ के पेड़ बहुतायत में पाये जाते हैं. महुआ के फूल का पशु, पक्षी और मनुष्य सभी उपयोग करते हैं. महुआ के बीज से तेल भी निकलता है और इसके फूल में औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं. इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है.
स्टेट पॉवर कंपनी के कर्मचारियों के लिए बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा. इस निर्णय से स्टेट पावर कंपनी के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे. दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को ही कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी.
कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन भी किया गया. इसके साथ ही ग्राम पंचायत भोरिंग (महासमुंद) को नगर पंचायत बनाए जाने, नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी को नगर पालिका बनाए जाने, नगर पंचायत नवागढ़ (बेमेतरा) को नगर पालिका परिषद बनाये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्रवाई को शून्य घोषित करने का निर्णय भी लिया गया.