नई दिल्ली: new nps rules in hindi : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम से संबंधित एक नया नियम एक अप्रैल से लागू होने जा रहा है। यह नियम पैसा विड्रॉल करने से जुड़ा हुआ है। बदले गए नियम के तहत सब्यक्राइबर्स को कुछ डॉक्युमेंट्स अपलोड करना मेंडेटरी हो जाएगा। इन डॉक्युमेंट्स को अपलोड किए बिना सब्सक्राइबर्स एनपीएस से रुपया विड्रॉल नहीं कर सकेंगे।
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new nps rules in hindi पीएफआरडीए की ओर से 22 फरवरी को इसका सर्कूलर जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि सब्सक्राइबर्स को केवाईसी डॉक्युमेंट्स देना मेंडेटरी होग। पेंशन अथॉरिटी ने नोडल ऑफिसर्स और सब्सक्राइबर्स को ये डॉक्युमेंट्स मेंडेटरी अपलोड करने को कहा है। इन डॉक्युमेंट्स में कोई भी गलती मिलती है तो नेशनल पेंशन सिस्टम का पैसा रुक सकता है।
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new nps rules in hindi किन डॉक्युमेंट्स को अपलोड करने की हो रही है बात
- NPS विड्रॉल फॉर्म अपलोड किया है या नहीं।
- पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के अनुसार विड्रॉल फॉर्म फिल होना जरूरी।
- बैंक अकाउंट प्रूफ, पर्मानेंट रिटायमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी।
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डॉक्युमेंट अपलोड करने का आसान तरीका
- new nps rules in hindi सब्सक्राइबर को सीआरए सिस्टम में लॉग इन करना होगा और एक ऑनलाइन एक्जिट रिक्वेस्ट देना होगा।
- रिक्वेस्ट की शुरुआत के समय, ई-साइन/ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बारे में रिलेवेंटठ मैसेज, नोडल कार्यालय/पीओपी द्वारा प्राधिकरण का अनुरोध, और इसी तरह सबस्क्राइबर को दिखाया जाता है।
- जब कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, तो अड्रेस, बैंक डिटेल, नॉमिनेटिड व्यक्ति की जानकारी आदि जैसी डिटेल एनपीएस अकाउंट से अपने आप फिल होंगे।
- सब्सक्राइबर अन्य बातों के साथ-साथ एकमुश्त राशि/एन्युटी के लिए फंड एलोकेशन, साथ ही एन्युटी डिटेल का सेलेक्शन करेगा।
- कस्टमर के बैंक अकाउंट (सीआरए में रजिस्टर्ड) को ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के माध्यम से वेरिफाई किया जाएगा किया जाएगा।
- विड्रॉल रिक्वेस्ट सब्मिट करते समय कस्टमर्स को केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा।